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नाहन, 9 फ़रवरी (हि.स.)।उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि सभी सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, और अनूकूल वातावरण बनाना सभी अधिकारी सुनिश्चित बनायंे। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 का भी सभी विभाग और संस्थान सख्ती से पालन करें।
उपायुक्त सुमित खिमटा नाहन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सुमित खिमटा ने जिला के सभी सरकारी और अर्धसरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्यालयों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन करें और अधिनियम की अनुपालना करें।
सुमित खिमटा ने कहा कि अधिनियम के अनुसार 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आईसीसी बनाना अनिवार्य है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की गहनता से जांच और निपटारे के लिए उत्तरदायी है।
हिन्दुस्थान समाचार/ जितेंद्र/सुनील