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-उच्च न्यायालय ने एनएसए को खत्म कर अन्य मामले में जेल में निरुद्ध रखने की जरूरत न होने पर तत्काल रिहा करने का दिया हैं आदेश
मुरादाबाद, 03 फरवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के चर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में आरोपित थाना सदर कोतवाली के रेती स्ट्रीट निवासी विकास शर्मा उर्फ गुग्गू को हाईकोर्ट प्रयागराज से राहत मिली है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा व अनीश कुमार गुप्ता की डबल बेंच ने आरोपित विकास शर्मा पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को शुक्रवार को खत्म करते हुए उसे अन्य मामले में जेल में निरुद्ध रखने की जरूरत न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश पारित किया है।
विकास शर्मा उर्फ गुग्गू की तरफ से हाईकोर्ट में अधिवक्ता धर्मेंद्र धर दुबे ने याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले में अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि विकास शर्मा उर्फ गुग्गू के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट ने 06 सितंबर 2023 को एनएसए लगाया था। इसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को अगले तीन महीने के लिए फिर से एनएसए को प्रभावी कर दिया था। अधिवक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट के 06 सितंबर 2023 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि सीए श्वेताभ तिवारी की 15 फरवरी 2023 को दिल्ली पर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सीए हत्याकांड में पुलिस ने आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को मुख्य साजिशकर्ता बताकर घटना का पर्दाफाश करने का दावा किया था। साथ ही आरोपित शूटर केशव सरन शर्मा, विकास शर्मा उर्फ गुग्गू व खुशवंत उर्फ भीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। वर्तमान में ललित कौशिक बलरामपुर जिले की जेल में, केशव सरन शर्मा व विकास शर्मा उर्फ गुग्गू बिजनौर जेल में निरुद्ध हैं, खुशवंत उर्फ भीम मुरादाबाद जेल में है।
अधिवक्ता अभिषेक ने बताया कि विकास शर्मा उर्फ गुग्गू की सीए श्वेताभ तिवारी के पार्टनर संदीप ओझा से दोस्ती थी। पुलिस ने संदेह जताया कि श्वेताभ की संपत्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी संदीप की है और विकास शर्मा संदीप के जरिए उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से सीए की हत्या में शामिल रहा होगा। इसी संदेह में पुलिस ने उसे भी हत्या का आरोपित मानकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित/आकाश