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मुरैना, 21 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) के न्यायालय द्वारा सोनू उर्फ मिथुन जाटव पुत्र रूप सिंह जाटव निवासी बामौर को पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 366 के अंतर्गत दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रतिभा उमरैया अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
अभियोजन अधिकारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 17 मार्च 2023 को पुलिस थाना स्टेशन रोड में पीडिता के ताउ के द्वारा अवयस्क पीडिता उम्र 14 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाये जाने के संबंध में सूचना दिये जाने पर पुलिस थाना स्टेशन रोड पर भा.द.वि. की धारा 363 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 18 मार्च 2023 को लड़की ग्वालियर में बरामद हुई थी। पूछताछ में लड़की ने बताया था कि 16 मार्च को आरोपी सोनू जाटव ने शादी करने के लिये बोलकर बानमोर बुलाया। वहां पर उसे सोनू जाटव एवं उसका दोस्त मिला। वे दोनों उसे मोटर सायकिल से ग्वालियर ले गये। जहां रात्रि के समय सोनू के दोस्त की दुकान पर रूके थे। वहां पर सोनू उर्फ मिथुन व उसके दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले का अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनू उर्फ मिथुन जाटव को दण्डित किया गया। एक अन्य आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने से उसे दोषमुक्त किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद