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मेरठ, 20 मार्च (हि.स.)। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। वोट देने के लिए लालच देने, नकद या कोई वस्तु देने या लेने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धमकाने के मामले में भी कड़ी कार्रवाई होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उड़नदस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी हैं तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के लिए गठित कॉल सेन्टर के फोन नम्बर 1950 अथवा 0121-2667080 पर सूचित करें। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/मोहित