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गोरखपुर, 04 मार्च (हि.स.)। गोरखपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पांच के खिलाफ सजा सुनाई। इनमें एक महिला भी शामिल है। इन्हें सात वर्ष के करावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। मामला वर्ष 2017 में हुई एक हत्या से जुड़ा हुआ है।
गोरखपुर के थाना सिकरीगंज में हत्या के प्रयास के अभियोग में इनके खिलाफ मुक़दमा चल रहा था। सोमवार को केस की सुनवाई पूरी हुई सभी आरोपियों को सजा सुना दी गयी। जिन्हें सजा सुनाई गयी है, उनमें रामनरायण, राजकुमार, सीताराम, रिंकू व मंगला देवी शामिल हैं। ये सभी गोरखपुर के सिकरीगंज थन क्षेत्र के पिडरी उर्फ इमली डीह के रहने वाले हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. आमोदकांत /राजेश