Warning: Undefined array key "mode" in /home/azaannews/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13
[ad_1]

मुरैना, 28 फरवरी (हि.स.)। अपनी भाभी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले एक सनसनीखेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जौरा ने आरोपी बनिया उर्फ प्रमोद पुत्र भगवान लाल कुशवाह निवासी मातावाई का पुरा थाना जौरा को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से रश्मि अग्रवाल ने बताया कि विगत 20 जून 2018 को माताबाई का पुरा गांव निवासी रामू कुशवाह की पत्नी की किसी ने हत्या कर दी थी। इस मामले में रामू के भाई कृष्णा ने अपने पिता भगवान लाल की उपस्थिति में थाना जौरा में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस समय कृष्णा ने बताया था कि वह अपने मामा हरकण्ड कुशवाह ग्राम संवला का पुरा से अपने बड़े भाई रामू की पत्नी को लेकर शाम 6.30 बजे अपने घर माताबाई का पुरा लेकर आया। कमरे में भाभी सो गई, तब सुबह जगने पर देखा कि भाभी पनारे के पास खून से लथपथ व मृत अवस्था में मरी पड़ी है। विवेचना के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी ने अपनी जांच में मुख्य आरोपी बनिया उर्फ प्रमोद को संदेह में लेकर गहन पूछताछ की। तब बनिया ने अपना जुर्म कबूल किया। बनिया ने बताया कि उसने भाभी के साथ जबरदस्ती की थी। विरोध करने पर सिर में पत्थर मार दिया।
खासबात यह है कि इस बात की जानकारी फरियादी कृष्णा को थी। इसलिए पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ भी मामला कायम किया। लेकिन उम्र कम होने से बाल न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया और मुख्य आरोपी बनिया उर्फ प्रमोद कुशवाह का डीएनए कराये जाने पर रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई। न्यायालय में अभियोजन द्वारा साक्षियों के कथन न्यायालय के अभिलेख पर कराये गये। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी को 302 भादवि में आजीवन कारावास सहित कुल 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद/नेहा