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कठुआ 03 फरवरी (हि.स.)। न्यायनिर्णायक अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कठुआ रणजीत सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के उल्लंघन के लिए खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। बानी, बसोहली और कठुआ ब्लॉक में मामलों से संबंधित कार्यवाही के दौरान कई निर्माताओं, थोक डीलरों और खुदरा विक्रेताओं पर कुल 159,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उपरोक्त क्षेत्रों के व्यापारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के जवाब में जुर्माना लगाया गया था। निर्णय अधिकारी के रूप में कार्यरत एडीएम ने खाद्य उद्योग में कानूनी नियमों के पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गलती करने वाले एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी और कहा कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भविष्य में सख्त परिणाम होंगे। एफएसएस अधिनियम-2006 के तहत निर्णय अधिकारी ने संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन/बलवान